PAN Aadhaar Linking: सरकार का भरा खजाना, पैन-आधार लिंकिंग में देरी पर वसूला 600 करोड़ रुपये का जुर्माना
नई दिल्ली: पैन-आधार लिंकिंग (PAN Aadhaar Linking) में देरी करने वालों पर सरकार ने 600 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। बता दें कि पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक (PAN Aadhaar linking) करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी।
जुर्माना:
- 30 जून 2023 तक पैन-आधार लिंक न कराने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
- 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 1000 रुपये लेट फीस के साथ पैन-आधार लिंक कराया जा सकता था।
- 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक 2000 रुपये लेट फीस के साथ पैन-आधार लिंक कराया जा सकता था।
- 1 अप्रैल 2024 के बाद पैन-आधार लिंक कराने पर 5000 रुपये लेट फीस के साथ लिंक कराया जा सकता था।
प्रभाव:
- पैन-आधार लिंक न कराने पर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
- मोबाइल रिचार्ज नहीं कर पाएंगे।
- सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
सलाह:
- यदि आपने अभी तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें।
- आप आधार कार्ड केंद्र या ऑनलाइन पैन-आधार लिंक कर सकते हैं।
