डोनाल्ड ट्रंप पर धोखाधड़ी मामले में 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना!

न्यूयॉर्क: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके व्यापारिक संगठनों पर धोखाधड़ी के मामले में 35.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना न्यूयॉर्क की एक अदालत ने न्यूयॉर्क प्रांत अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा दर्ज कराए गए व्यापारिक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को लगाया।

जुर्माना और प्रतिबंध:

  • डोनाल्ड ट्रम्प और उनके व्यापारिक संगठनों को 35.5 करोड़ डॉलर जुर्माने के तौर पर भरने का आदेश दिया गया है।
  • डोनाल्ड ट्रम्प, श्री एलन वीसेलबर्ग (ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी) और जेफरी मैककोनी (ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन के पूर्व नियंत्रक) को किसी भी न्यूयॉर्क निगम या अन्य कानूनी इकाई के अधिकारी या निदेशक के रूप में काम करने से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  • वीसेलबर्ग और मैककोनी को राज्य में किसी भी न्यूयॉर्क निगम या इसी तरह की व्यावसायिक इकाई के वित्तीय नियंत्रण कार्य में सेवा करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  • डोनाल्ड ट्रम्प के पुत्र डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप पर क्रमशः 10 लाख डॉलर, 40.1 लाख और 40.1 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया है।

मामले का सार:

  • अदालत ने कहा कि ट्रंप और उनके नियंत्रण वाली संस्थाओं ने एकाउंटेंट को गलत वित्तीय डेटा प्रस्तुत किया, जिसके कारण धोखाधड़ी वाले वित्तीय विवरण सामने आए।
  • न्यायाधीश ने एक स्वतंत्र मॉनिटर की नियुक्ति को जारी रखते अनुपालन के लिए एक स्वतंत्र निदेशक की स्थापना का आदेश दिया और कुछ वर्षों के लिए न्यूयॉर्क में व्यापार करने के प्रतिवादियों के अधिकार को सीमित कर दिया।

प्रतिक्रिया:

  • एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने फैसले की आलोचना की है और ट्रंप के वकील क्रिस किस ने अपील करने की योजना का भी संकेत दिया है।

यह मामला अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह देखना बाकी है कि इस फैसले का डोनाल्ड ट्रम्प और उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

अतिरिक्त जानकारी:

  • मामले की सुनवाई 02 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुई थी और 11 जनवरी, 2024 को समाप्त हुई थी।
  • इस मामले में ट्रंप कई बार अदालत में उपस्थित हुए थे।

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