इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया
मुख्य बातें:
- इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए उन कंपनियों ने भी चंदा दिया जिनका न तो मुनाफ़ा है न कारोबार
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी देने को कहा
- एसबीआई को नोटिस जारी करते हुए सोमवार तक जवाब देने का निर्देश दिया गया
- मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को बॉन्ड नंबर जारी नहीं किए हैं, जबकि उन्हें इससे जुड़ी सभी सूचनाएं देनी थीं
- कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई की ओर से दिए गए डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फान्यूमेरिक नंबर नहीं हैं
यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है:
- इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावों में चंदा देने का एक अपेक्षाकृत नया तरीका है
- इस पर आरोप है कि यह पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक दलों द्वारा धन का दुरुपयोग करने की संभावना को बढ़ाता है
- सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश चुनावों में धन के इस्तेमाल को लेकर पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है
आगे क्या होगा:
- चुनाव आयोग को 17 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी देनी होगी
- एसबीआई को 20 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट को नोटिस का जवाब देना होगा
- सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे की सुनवाई 20 मार्च को करेगा