19 अप्रैल से 01 जून तक एक्जिट पोल पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि वर्तमान लोकसभा के साधारण निर्वाचन के साथ-साथ आयोजित करवाए जाने वाले आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन, 2024 एवं 12 राज्यों सहित 25 विधानसभाओं के उप-निर्वाचनों के दृष्टिगत 19 अप्रैल, 2024 को प्रातः 7 बजे से 01 जून, 2024 को सायं 06.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने और प्रिंट या इलेक्ट्रªॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी प्रकार के अन्य प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।

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