भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जिला सिरमौर, नाहन (हि.प्र.)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश

चूँकि, पुलिस अधीक्षक, जिला सिरमौर, नाहन द्वारा पत्र संख्या Rdr/SP/SMR/2025- 54036 दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि पुलिस स्टेशन माजरा, जिला सिरमौर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कीरतपुर क्षेत्र में उग्र व्यक्तियों के एकत्र होने के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भीड़ कथित तौर पर किसी चल रहे मामले को लेकर उग्र है, तथा ऐसी आशंका है कि स्थिति सांप्रदायिक तनाव में बदल सकती है, जिससे सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द को खतरा हो सकता है।
और चूंकि, पुलिस अधीक्षक ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया है। अब, इसलिए, मैं, प्रियंका वर्मा, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिरमौर, नाहन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस स्टेशन माजरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित निषेधाज्ञा लागू करती हूं, अर्थात् कीरतपुर, मालियों, फतेहपुर, मिस्सरवाला और माजरा, उप तहसील माजरा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश 13.06.2025 को रात 10:30 बजे से 19.06.2025 तक प्रभावी:-

सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना। लाठी, खंजर, लाठी, भाले, तलवार, गैंती, फावड़ा आदि सहित घातक हथियार और शस्त्र लेकर चलना।
सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के सार्वजनिक रैली, जुलूस और प्रदर्शन करना, जिसमें भूख हड़ताल, धामा, नारे लगाना आदि शामिल हैं, जिससे सार्वजनिक सड़कों, राजमार्ग, फुटपाथ और यातायात की आवाजाही आदि में बाधा उत्पन्न होती है।
किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़कों और पूजा/प्रार्थना स्थलों आदि पर आग की मशाल, मोमबत्ती, पुतला, टायर आदि सहित किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर चलना।
सड़कों, गलियों या सार्वजनिक/पैदल यात्रियों, चलती या स्थिर वाहनों पर पटाखे आदि, ज्वलनशील सामग्री फोड़ना या फेंकना। सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर पत्थरबाजी/या कोई आपत्तिजनक सामग्री फेंकना, (सड़कों, नुक्कड़ों, सड़क जंक्शनों और फुटपाथों आदि पर एकत्रित होना या समूह बनाना/घूमना, एकत्र होना) भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक या राज्य/राष्ट्र विरोधी भाषण/नारे/बैनर/उत्पीड़न/दीवार पर लेखन आदि। यह आदेश स्थिति की तात्कालिकता और गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक सुरक्षा के हित में एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है।

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