कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने 5 दिनों तक इस मामले पर सुनवाई की थी।
प्रारंभिक जानकारी:
कर्नाटक में हिजाब विवाद पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था। कुछ छात्राओं ने स्कूल में हिजाब पहनने की मांग की थी। स्कूल प्रशासन ने उन्हें हिजाब पहनने से मना कर दिया था। इसके बाद छात्राएं हाईकोर्ट चली गईं।
हाईकोर्ट में सुनवाई:
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हिजाब पहनना उनका धार्मिक अधिकार है। राज्य सरकार ने कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म नीति लागू है और हिजाब इस नीति का उल्लंघन है।
फैसला सुरक्षित:
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वह जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा।
छात्राओं का इंतजार:
हिजाब मामले में हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार पूरे देश में हो रहा है। खासकर कर्नाटक की छात्राएं सांस रोककर फैसले का इंतजार कर रही हैं।
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अस्वीकरण:
यह समाचार लेख केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करता है।
