चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए बैलेट पेपर, दोबारा चुनाव नहीं
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं और खुद उनकी जांच करेगा।
मुख्य बातें:
- सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव दोबारा कराने की जगह नई व्यवस्था दी है।
- मौजूदा बैलट पेपर्स की गिनती कर चंडीगढ़ मेयर का चुनाव किया जाएगा।
- जिन बैलट पेपर्स पर रिटर्निंग अफसर ने निशान लगाए थे, उन्हें गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बैलेट पेपर मांगे हैं।
- काउंटिंग का पूरा वीडियो भी तलब किया गया है।
- अगर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर भी चिंता जताई।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के खिलाफ लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए एनसीपी-शरदचंद्र पवार नाम का वह इस्तेमाल अगले आदेश तक कर सकते हैं।